
नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी में स्थगित सुनवाई, High Court नहीं करेगा काम
पटना उच्च न्यायालय( Patna High Court) में नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी मामले में आज सुनवाई होनी थी। जिसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। पूर्व न्यायाधीश नलिनी सिन्हा (judge Nalini Sinha)की मौत के बाद आज उच्च न्यायालय का कामकाज रोक दिया गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री गीता देवी(Geeta Devi )की ओर से हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है।
प्रमुख गीता देवी ने अपनी याचिका में सरकार के 3 विभागों के प्रधान सचिव के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है। जिन तीन विभागों में प्रमुख सचिव के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई है, उनमें शिक्षा विभाग, पंचायती राज और शहरी विकास आवास विभाग शामिल हैं।
याचिकाकर्ता गीता देवी ने आरोप लगाया है कि सरकार हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए गलत आदेश जारी कर रही है। याचिका में कहा गया था कि सरकार को योजना इकाई में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
आपको बता दें कि बिहार में हड़ताल पर गए नियोजित शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकारी काम में बाधा डालने और प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शिक्षकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कई को निलंबित कर दिया गया था। इस कड़ी में, डीईओ(DEO )ने पटना जिले के 70 और नियोजित शिक्षकों को निलंबित करने की सिफारिश की।
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